Ias: अखिल भारतीय सेवा सदस्यों के लिए पुनरीक्षित महंगाई भत्ता दरें: 01 जुलाई 2024 से लागू
भोपाल। केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (DA) की दरें 01 जुलाई 2024 से बढ़ाकर संशोधित दरों पर लागू करने का निर्णय लिया है। यह अधिसूचना वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, द्वारा जारी ज्ञापन क्रमांक 1/5/2024-E-II (B) दिनांक 21 अक्टूबर 2024 के अनुसार दी गई है। अब इस निर्णय के तहत अखिल भारतीय सेवाओं के सभी सदस्यों को भी नए भत्ते का लाभ दिया जाएगा।
महंगाई भत्ता की नई दरें
राज्य शासन ने राज्य में कार्यरत अखिल भारतीय सेवा अधिकारियों को महंगाई भत्ता 01 जुलाई 2024 से 50% से बढ़ाकर 53% प्रतिमाह करने का आदेश जारी किया है। निम्नलिखित बिंदुओं के तहत यह भत्ता लागू किया जाएगा:
1. महंगाई भत्ते का नियमन: केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय के निर्देशानुसार, नए DA का भुगतान होगा।
2. मूल वेतन का अर्थ: ‘मूल वेतन’ से तात्पर्य 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार निर्धारित पे मैट्रिक्स स्तर पर आहरित वेतन से है, विशेष वेतन या व्यक्तिगत वेतन जैसे भत्ते इसमें शामिल नहीं होंगे।
3. भुगतान का प्रारंभ: दिनांक 01 जुलाई 2024 से नगद भुगतान किया जाएगा।
4. मूलभूत नियम: महंगाई भत्ता को मूलभूत नियम-9 (21) के तहत वेतन का हिस्सा नहीं माना जाएगा।
5. राउंडिंग ऑफ: 50 पैसे या उससे अधिक के अंश को अगले पूर्णांक में राउंड किया जाएगा, जबकि 50 पैसे से कम का हिस्सा नजरअंदाज किया जाएगा।
6. अधिक भुगतान की वसूली: यदि किसी अधिकारी को अधिक राशि प्राप्त होती है तो वह वसूली योग्य होगी।
7. एरियर्स का भुगतान: अधिकारी के वेतन आहरण के कार्यालय द्वारा एरियर्स का भुगतान किया जाएगा।
अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को इन संशोधित दरों पर महंगाई भत्ते का भुगतान जुलाई 2024 से जारी किया जाएगा। इस आदेश के अनुरूप सभी वेतन पर्चियां संशोधित मानी जाएंगी, और पूर्व में दिए गए महंगाई भत्ते की राशि का समायोजन किया जाएगा।