भोपाल में रेडक्लिफ स्कूल की मान्यता रद्द, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2011 के तहत सत्र 2025-26 से स्कूल संचालन पर रोक

भोपाल। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2011 (RTE Act 2011) के तहत प्राप्त शिकायत के आधार पर रेडक्लिफ स्कूल, भोपाल (डाइस कोड: 23320300816) की मान्यता शैक्षणिक सत्र 2025-26 से रद्द कर दी गई है। अब यह अशासकीय शाला आगामी सत्र से शिक्षा का संचालन नहीं कर सकेगी। यह निर्णय जिला शिक्षा केन्द्र एवं राज्य शिक्षा केन्द्र भोपाल की विस्तृत जांच और अनुमोदन के बाद लिया गया है।

RTE अधिनियम के नियम 11 (7) और (8) के तहत की गई कार्रवाई

शिकायत की जांच शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2011 के नियम 11(7) के अंतर्गत की गई थी, जिसमें यह पाया गया कि स्कूल द्वारा निर्धारित मानकों का पालन नहीं किया जा रहा है। जांच प्रतिवेदन में स्कूल की मान्यता मार्च 2025 तक सीमित रखने की अनुशंसा की गई और आगे नवीनीकरण न करने के निर्देश दिए गए।

इसके आधार पर जिला शिक्षा केन्द्र भोपाल ने दिनांक 01 अक्टूबर 2024 को राज्य शिक्षा केन्द्र को अनुशंसा भेजी, जिसे 19 फरवरी 2025 को स्वीकृति प्रदान करते हुए स्पष्ट किया गया कि Redcliff School की मान्यता प्रत्याहरण (मान्यता रद्द) का प्रस्ताव शासन द्वारा अनुमोदित किया गया है।

मान्यता नवीनीकरण का प्रस्ताव अस्वीकृत

वर्तमान में रेडक्लिफ स्कूल द्वारा भेजे गए मान्यता नवीनीकरण प्रस्ताव को जिला शिक्षा केन्द्र भोपाल द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया है। इसके फलस्वरूप, विद्यालय अब सत्र 2025-26 से संचालन नहीं कर पाएगा।

RTE छात्रों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था

स्कूल में अध्ययनरत RTE के तहत प्रवेशित विद्यार्थियों को अब शासकीय विद्यालयों में स्थानांतरित किया जाएगा। वहीं, स्ववित्तपोषित (self-financed) छात्र या तो किसी अन्य निजी विद्यालय में प्रवेश ले सकते हैं या फिर शासकीय स्कूल में शिक्षा जारी रख सकते हैं। इस संबंध में शिक्षा विभाग ने स्पष्ट निर्देश जारी कर दिए हैं।

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