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दीपावली से पहले होगा अक्टूबर 2024 का वेतन भुगतान, राज्य शासन ने जारी किए निर्देश

भोपाल । मध्यप्रदेश सरकार ने कर्मचारियों के लिए अक्टूबर 2024 के वेतन, मानदेय और पारिश्रमिक के भुगतान को दीपावली पर्व से पहले सुनिश्चित करने का फैसला किया है। राज्य कोषालय संहिता 2020 के सहायक नियम 109(2) के तहत दी गई शक्तियों का उपयोग करते हुए, सरकार ने निर्णय लिया है कि अक्टूबर माह का वेतन, जो सामान्यतः 1 नवंबर 2024 को देय होता है, अब 28 अक्टूबर 2024 से भुगतान किया जाएगा।

आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए भी राहत

इसके साथ ही, आउटसोर्स एजेंसियों को भी निर्देश दिए गए हैं कि वे अक्टूबर 2024 की सेवाओं के लिए देय राशि का भुगतान 28 अक्टूबर 2024 या उसके बाद करें, ताकि आउटसोर्स कर्मियों को समय पर पारिश्रमिक मिल सके।

स्थानीय निकायों और संस्थानों को परामर्श

राज्य सरकार ने अपने सार्वजनिक उपक्रम, विश्वविद्यालय, स्थानीय निकाय और स्वायत्त संस्थाओं को सलाह दी है कि वे अपनी वित्तीय स्थिति के आधार पर उपरोक्त निर्देशों का पालन करने पर विचार कर सकते हैं।

इस निर्णय से कर्मचारियों और आउटसोर्स कर्मियों को दीपावली पर्व पर आर्थिक सहायता मिलने की उम्मीद है, जिससे त्योहारी सीजन में उनके खर्चों का प्रबंधन सुगमता से हो सकेगा।
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