सत्येंद्र जैन को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 28 माह बाद मिली जमानत

नई दिल्ली: दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री और आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता सत्येंद्र जैन को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट से लगभग 28 माह बाद जमानत मिल गई है। उन्हें 30 मई 2022 को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गिरफ्तार किया था। हालांकि, 26 मई 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें चिकित्सा आधार पर अंतरिम जमानत दी थी। अब इस नई जमानत के बाद उनकी रिहाई का रास्ता साफ हो गया है।

ईडी ने सत्येंद्र जैन की जमानत का विरोध किया, लेकिन कोर्ट ने कहा कि उन्होंने पहले ही काफी समय जेल में बिताया है, इसलिए उन्हें अब जेल में रखना उचित नहीं है।

कोर्ट ने यह भी निर्देशित किया है कि सत्येंद्र जैन मामले से संबंधित किसी गवाह से नहीं मिलेंगे, किसी साक्ष्य को प्रभावित करने का प्रयास नहीं करेंगे, और न ही वे देश से बाहर यात्रा करेंगे। जैन के वकील ने अदालत में कहा कि उनके मुवक्किल को अब हिरासत में रखने का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि इससे कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा।

सत्येंद्र जैन को यह जमानत ऐसे समय में मिली है, जब दिल्ली में विधानसभा चुनाव नजदीक हैं और चुनावी तैयारियां तेज हो चुकी हैं। ऐसे में उनकी रिहाई से आम आदमी पार्टी को चुनाव प्रचार में नई ऊर्जा मिल सकती है।

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