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बिना पंजीकृत चिकित्सक के प्रिस्क्रिप्शन के गर्भ समापन की दवा देने पर होगी सख्त कार्रवाई

भोपाल: पंजीकृत चिकित्सक के प्रिस्क्रिप्शन के बिना गर्भ समापन की औषधियां बेचे जाने पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (सीएमएचओ) ने दवा विक्रेताओं को निर्देश जारी करते हुए कहा है कि इन दवाइयों की खरीदी और बिक्री का रिकॉर्ड रखना आवश्यक होगा। औषधि निरीक्षक समय-समय पर मेडिकल स्टोर्स में इन दवाओं के क्रय-विक्रय की जांच करेंगे।

**मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. प्रभाकर तिवारी ने बताया:**
– गर्भपात के लिए उपयोगी दवाइयां औषधि एवं प्रसाधन अधिनियम 1940 / 1945 के अंतर्गत शेड्यूल एच में शामिल हैं।
– इन दवाओं की बिक्री और वितरण केवल पंजीकृत चिकित्सक के प्रिस्क्रिप्शन पर ही की जा सकती है।
– यदि कोई दवा विक्रेता शासन के नियमों का उल्लंघन करता है, तो उसके विरुद्ध औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1945 के नियम 65 (iii), 65(iv), और 65(vi) के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी।
भोपाल के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा जारी इन निर्देशों का पालन करना सभी दवा विक्रेताओं के लिए अनिवार्य है, जिससे कि गर्भ समापन की दवाइयों का उपयोग सही और सुरक्षित रूप से हो सके।

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