भोपाल में खाद्य सुरक्षा नियमों का सख्ती से पालन: 80 प्रकरणों में ₹8.60 लाख का जुर्माना

भोपाल: खाद्य सुरक्षा प्रशासन द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रकरणों में भोपाल के न्याय निर्णायक अधिकारी और अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी सिद्धार्थ जैन ने 80 प्रकरणों में कुल ₹8,60,000 का जुर्माना लगाया है। यह कार्रवाई खाद्य सुरक्षा अधिनियम का उल्लंघन करने वाले व्यवसायों और प्रतिष्ठानों के खिलाफ की गई।

प्रमुख मामलों पर जुर्माना:

1. ग्वालियर:

मावा कारोबारी सुरेश कन्नौजी पर अवमानक मावा बेचने के आरोप में ₹1 लाख का जुर्माना।



2. भोपाल:

मावा कारोबारी पंकज यादव पर ₹50,000 का जुर्माना।

राइट प्राइज सुपर स्टोर, अवधपुरी के प्रोप्राइटर ईशान मंडल पर अवमानक और मिथ्या छाप चना विक्रय के लिए ₹25,000।

महेन्द्र मावा भंडार, मंगलवारा के प्रोप्राइटर अनिरुद्ध राजपूत पर ₹25,000।

मां भवानी किराना, बड़झिरी के प्रोप्राइटर देवीसिंह प्रजापति पर अवमानक चना दाल बेचने के लिए ₹25,000।

हनी बेकर्स, न्यू मार्केट के प्रोप्राइटर मनीष आहूजा पर अस्वास्थ्यकर परिस्थितियों में खाद्य कारोबार संचालित करने के लिए ₹30,000।

मीडोस चार्म हॉस्पिटालिटी, कोलूखेड़ी के प्रोप्राइटर अंचल गोयल पर अवमानक काजू बेचने के लिए ₹30,000।

संजय किराना स्टोर, जुमेराती के प्रोप्राइटर संजय तुलसानी पर अवमानक खारक बेचने के लिए ₹30,000।

रिलायंस रिटेल लिमिटेड, असीमा मॉल के मैनेजर मनोज पाल पर अवमानक रेजिन बेचने

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