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नाबालिग बालिका को बंधक बनाकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को हुई सजा

भोपाल। संभागीय जनसम्पर्क अधिकारी मनोज त्रिपाठी ने जानकारी दी कि न्यायालय 14वें अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट), सुनील दंडोतिया ने नाबालिग बालिका को बंधक बनाकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी मनीष यादव को दोषी पाते हुए सजा सुनाई है।

आरोपी को धारा 376(2)(एन), 376(3), 363, 366 भादवि एवं 5आई/6 पॉक्सो एक्ट के तहत 20 वर्ष का सश्रम कारावास और 7000 रुपये का अर्थदंड, तथा धारा 363, 366 भादवि में 7 वर्ष का सश्रम कारावास और 3000 रुपये का अर्थदंड दिया गया है।

इस मामले में विशेष लोक अभियोजक त्रिभुवन प्रसाद गौतम, सरला कहार, और लक्ष्मी कसाव द्वारा पैरवी की गई।

### घटना का संक्षिप्त विवरण

दिनांक 21/05/2022 को अभियोक्त्री की माता ने थाना छोला मंदिर, भोपाल में सूचना दी कि उसकी 16 वर्षीय पुत्री सुबह 08:15 बजे मंदिर में पूजा करने गई थी, लेकिन वापस नहीं आई। पुलिस द्वारा गुम इंसान 72/2022 की रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू की गई।

पुलिस ने अभियोक्त्री को दस्तयाब किया, जिसने बताया कि आरोपी मनीष यादव ने उसे जबरदस्ती अपनी मोटरसाइकिल पर बिठा लिया और अपने घर ले गया, जहां उसने चार दिनों तक उसके साथ गलत काम किया।

पुलिस द्वारा आरोपी मनीष यादव के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना की गई। न्यायालय ने अभियोजन के साक्ष्य, तर्क और दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर, और डीएनए प्रमाणिकता के आधार पर आरोपी मनीष यादव को दोषी करार दिया और सजा सुनाई।



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