जप्तशुदा केंटर और गौवंश के हितधारी की पेशी 15 जुलाई को

भिंड: पुलिस अधीक्षक भिंड के पत्र के अवलोकन के अनुसार, 30 मई 2024 को मडाखेरा अमृतपुरा रोड पर आयशर केंटर क्र. एमपी 13/जेड एफ-2443 में गाय के बड़े नर-मादा के 24 बछड़े बेरहमी से ठूंस-ठूंसकर भरे गए थे। उक्त आयशर केंटर को जप्त कर थाना मेहगांव के अपराध क्र. 165/24 धारा 4, 6, 6 (ए)/9 म.प्र. गौवंश प्रति. अधि. 2004, 4, 6, 6 (क), 9 (1) म.प्र. कृषक पशु परीक्षण अधिनियम, 11 पशुओं के प्रति क्रूरता निवा. अधिनियम 1960 के तहत पंजीबद्ध किया गया है। इस प्रकरण में जप्तशुदा केंटर के विरुद्ध राजसात की कार्रवाई की जाएगी।

जिला दंडाधिकारी श्री संजीव श्रीवास्तव ने बताया कि जप्तशुदा केंटर और गौवंश के हितधारी, जप्तशुदा वाहन और गौवंश के मालिक के रूप में ठोस प्रमाण के साथ 15 जुलाई 2024 को जिला दंडाधिकारी न्यायालय में स्वयं या अधिकृत अभिभावक के माध्यम से उपस्थित होकर अपना समर्थन प्रस्तुत करें। यदि नियत पेशी दिनांक को हित संरक्षण/पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किया गया, तो जप्तशुदा ट्रक/गौवंश को शासन हित में राजसात कर नीलामी की कार्रवाई की जाएगी। नियत तारीख के उपरांत प्रस्तुत आवेदन पत्र विचारणीय नहीं होंगे।

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