भोपाल, – विशेष लोक अभियोजक सुधाविजय सिंह भदौरिया ने जानकारी दी कि भोपाल के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री अमिताभ मिश्र ने आज उपनिरीक्षक श्रीराम दुबे की हत्या के दोषी हर्ष मीणा को धारा 304 (भाग 2), 353 भादवि और 25 आयुध अधिनियम के तहत दोषी ठहराया है। आरोपी को धारा 304 (भाग 2) के तहत 7 वर्ष का कठोर कारावास और 2000 रुपये का जुर्माना, धारा 353 के तहत 1 वर्ष का कठोर कारावास और 500 रुपये का जुर्माना, तथा धारा 25 आर्म्स एक्ट के तहत 1 वर्ष का कठोर कारावास और 500 रुपये का जुर्माना सुनाया गया।
**घटना का विवरण:**
घटना 7 अगस्त 2021 की है, जब मृतक उपनिरीक्षक श्रीराम दुबे और उनकी टीम ने एमपी नगर क्षेत्र में नो-पार्किंग में खड़ी एक मोटरसाइकिल को क्रेन द्वारा उठाकर क्राइम ब्रांच थाना परिसर में खड़ा किया। कुछ समय बाद, आरोपी हर्ष मीणा वहां पहुंचा और मोटरसाइकिल को लेकर नाराजगी जताई। उपनिरीक्षक द्वारा चालान रसीद काटने के बाद, आरोपी ने गुस्से में आकर दुर्व्यवहार किया और धमकी दी।
शाम को करीब 5:30 बजे, आरोपी ने क्राइम ब्रांच परिसर के पास उपनिरीक्षक पर चाकू से जानलेवा हमला किया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 294, 333, 353, 307 भादवि के तहत मामला दर्ज किया और उपनिरीक्षक की मौत के बाद धारा 302 भादवि भी जोड़ी गई।
मामले की संपूर्ण विवेचना उपनिरीक्षक आनंदसिंह परिहार द्वारा तत्कालीन थाना प्रभारी सुधीर अर्जरिया के निरीक्षण में की गई, और अदालत ने अभियोजन के तर्कों और सबूतों के आधार पर दोषी को सजा सुनाई।