भोपाल। भोपाल जिला न्यायालय ने मोटर दुर्घटना दावा के एक मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए सड़क हादसे में मृत व्यक्ति के परिवार को 68 लाख 56 हजार रुपए का हर्जाना देने का आदेश दिया है। यह राशि बस चालक, वाहन स्वामी और ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को संयुक्त रूप से चुकानी होगी।
कैसे हुआ हादसा?
मामला 8 जून का है, जब 44 वर्षीय भागचंद साहू, जो जयपुर में राज वाइन शॉप के मालिक थे, अपनी कार से बंडा-सागर मेन रोड पर अपनी साइड से जा रहे थे। दोपहर के समय ग्राम सौराई स्थित खाद फैक्ट्री के सामने एक तेज रफ्तार बस ने उनकी कार को जोरदार टक्कर मार दी। इस भयानक हादसे में भागचंद साहू के हाथ, पैर और शरीर के अन्य हिस्सों में गंभीर चोटें आईं, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई।
परिजनों का पक्ष
सुनवाई के दौरान मृतक के परिजनों की ओर से वकील एल.बी. यादव और अनिल यादव ने तर्क दिया कि बस चालक अत्यधिक लापरवाही और तेज गति से वाहन चला रहा था, जिसके कारण यह हादसा हुआ। उन्होंने अदालत से क्षतिपूर्ति की मांग की।
कोर्ट का फैसला
भोपाल जिला न्यायालय के न्यायाधीश अतुल सक्सेना ने मामले की सुनवाई पूरी करते हुए मृतक के परिजनों के पक्ष में निर्णय दिया। उन्होंने बस चालक, वाहन स्वामी और ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी को 68 लाख 56 हजार रुपए की क्षतिपूर्ति राशि देने का आदेश दिया।
इस फैसले का महत्व
यह फैसला सड़क सुरक्षा और लापरवाह ड्राइविंग के मामलों में एक मिसाल साबित हो सकता है। दुर्घटनाओं के शिकार लोगों के परिजनों को न्याय दिलाने में ऐसे आदेश महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।