ऑनलाइन भुगतान करने पर 100% अधिभार छूट का लाभ
समय पर भुगतान न करने पर 1 अप्रैल से दोगुनी राशि देनी होगी
भोपाल । नगर निगम भोपाल ने करदाताओं से सम्पत्तिकर, जल प्रभार और अन्य करों के भुगतान के लिए 31 मार्च 2025 की अंतिम तिथि तक बकाया राशि जमा करने की अपील की है। मात्र 3 दिन शेष हैं, और इस अवधि के बाद स्वयं के उपयोग वाली संपत्तियों पर 50% कर रियायत समाप्त हो जाएगी, जिससे करदाताओं को दोगुनी राशि का भुगतान करना होगा।
विशेष छूट और ऑनलाइन भुगतान सुविधा
31 मार्च तक ऑनलाइन भुगतान करने पर अधिभार में 100% तक की छूट
निगम की आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन भुगतान की सुविधा उपलब्ध
वित्तीय वर्ष 2024-25 के बाद विलंब करने पर दोगुनी कर राशि लगेगी
संपत्तिकर जमा करने के लिए निगम कार्यालय अवकाश में भी खुले रहेंगे
करदाताओं की सुविधा के लिए सभी जोन और वार्ड कार्यालय रविवार और अन्य अवकाश के दिनों में भी खुले रहेंगे।
नागरिक अपनी सुविधा अनुसार ऑनलाइन माध्यम से भी कर भुगतान कर सकते हैं।
नगर निगम प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि करदाता समय पर भुगतान कर अनावश्यक आर्थिक बोझ से बच सकते हैं। अंतिम तिथि के बाद विलंब से भुगतान करने पर अतिरिक्त शुल्क देना होगा।
31 मार्च तक संपत्तिकर व अन्य कर जमा करने का अंतिम मौका, अवकाश के दिनों में भी खुले रहेंगे जोन कार्यालय
