सारंगपुर । 16 अगस्त 2024 को दोपहर 12:00 बजे, सारंगपुर से अनुबंधित शासकीय वाहन एमपी 42 टी 1205 अपने कार्यालय संडावता जा रहा था। इसी दौरान संडावता-सारंगपुर मुख्य मार्ग पर ग्राम लीमाचौहान हराना जोड़ के पास अर्जुन मालवीय के मकान के सामने मेरी गाड़ी के आगे महिंद्रा 575 डीआई ट्रैक्टर (एमपी 39 एबी 7967) मय ट्रॉली चल रहा था। ट्रॉली में रेत भरी हुई थी और ट्रैक्टर पर ड्राइवर के साथ एक अन्य व्यक्ति भी बैठा था।
जैसे ही ड्राइवर ने मेरी गाड़ी को देखा, उसने ट्रॉली को हाइड्रोलिक की मदद से ऊपर उठाया और रेत को मेरी गाड़ी के आगे मुख्य मार्ग पर फैलाना शुरू कर दिया। मैंने इस घटना का वीडियो मोबाइल से बनाया और ट्रैक्टर के पास गया। वहां मैंने देखा कि ट्रैक्टर चला रहा व्यक्ति वही था, जिसे मैंने 8 अगस्त 2024 को अवैध खनन के संबंध में कार्यवाही के दौरान देखा था।
ट्रैक्टर चला रहे व्यक्ति का नाम पवन भिलाला, पिता करण सिंह भिलाला, निवासी ग्राम खजुरिया घाटा, था। और ट्रैक्टर पर बैठा व्यक्ति नीरज, पिता शिवनारायण भिलाला, निवासी खजुरिया घाटा था। जब मैंने पवन भिलाला से पूछा कि वह रेत लेकर कहां जा रहा है, तो उसने ट्रैक्टर को तेजी से मेरे वाहन की तरफ घुमाया और टक्कर मार दी। इस टक्कर से मेरे वाहन का पैसेंजर साइड का कांच टूट गया और मुझे जोर का झटका लगा। पवन भिलाला ट्रैक्टर को तेज गति से दयाखेड़ी की ओर भगाने लगा।
मैंने तुरंत थाना प्रभारी लीमाचौहान को घटना की सूचना दी। ट्रैक्टर तेज गति से और लापरवाही पूर्वक चलाते हुए ग्राम देदला की ओर गया, जहां वह कीचड़ में फंस गया। मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने बताया कि ट्रैक्टर बहुत तेज गति से गांव से निकला और बच्चों को भी कुचल सकता था। मैंने उन्हें घटना के बारे में जानकारी दी।
सूचना मिलने पर थाना लीमाचौहान से पुलिस बल, जिसमें सउनि कैलाश व्यास और आरक्षक अमन सोलंकी शामिल थे, मौके पर पहुंचे। पुलिस को आते देख ट्रैक्टर ड्राइवर और उसका साथी भाग निकले। इसी बीच, दोपहर 12:27 बजे मेरे मोबाइल नंबर पर भगवान सिंह पाल नामक व्यक्ति का फोन आया, जिसने मुझे धमकी दी कि अगर मैंने उनके ट्रैक्टर-ट्रॉली को फिर रोका, तो वह मुझे ट्रैक्टर से कुचलवा देंगे।
इसके बाद, पुलिस और ग्रामवासियों की मदद से ट्रैक्टर-ट्रॉली को जप्त कर थाना लीमाचौहान ले जाया गया, जहां इस घटना के संबंध में अपराध क्रमांक 0151/2024 दिनांक 16/08/2024 को दर्ज किया गया।