State

भिंड :  गोहद  तहसील के ग्राम खेरिया चांदन  पटवारी निलंबित

भिण्ड – अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) गोहद, पराग जैन ने ग्राम खेरिया चांदन के पटवारी अभिलाषा चौहान को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई अभिलाषा चौहान द्वारा राजस्व न्यायालय वृत मौ में प्रस्तुत की गई रिपोर्ट में वस्तुस्थिति की संपूर्ण जानकारी को छिपाने के कारण की गई है।

अनुविभागीय अधिकारी पराग जैन ने अपने आदेश में बताया कि श्रीमती अभिलाषा चौहान ने तहसीलदार मौ के न्यायालय में 17 जनवरी 2024 को प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था, जिसमें ग्राम खेरिया चांदन स्थित भूमि सर्वे नंबर 47/1/1 रकवा 0.40 हेक्टेयर पर अतरावाई वेवा जगमोहन जाति ठाकुर का नाम संपूर्ण भूमि पर भूमिस्वामी के रूप में दर्ज होना प्रतिवेदित किया गया था।

जब वर्ष 2022-23 के कंप्यूटर खसरे का अवलोकन किया गया, तो पाया गया कि यह भूमि पट्टे से प्राप्त थी और उसमें भूमि स्वामी कॉलम में अहस्तान्तरणीय दर्ज था। परंतु, अभिलाषा चौहान ने बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के वर्ष 2023-24 के खसरे में अहस्तान्तरणीय दर्जा हटा दिया।

राजस्व न्यायालय वृत मौ में प्रस्तुत की गई रिपोर्ट में वस्तुस्थिति की संपूर्ण जानकारी को छिपाने के कारण, अभिलाषा चौहान को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन काल में उनका मुख्यालय तहसील गोहद रहेगा और उन्हें नियमानुसार निर्वाह भत्ता देय होगा।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

Related Articles