भोपाल: एम्बी वाइन शॉप से लिए गए वाइन के नमूने, खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत होगी जांच

भोपाल:भोपाल कलेक्टर श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह के निर्देशानुसार, सीएम हेल्पलाइन पर प्राप्त शिकायत के बाद खाद्य सुरक्षा प्रशासन की टीम ने जोन-2, एमपीनगर और होशंगाबाद रोड स्थित एम्बी वाइन शॉप से रेड और व्हाइट वाइन के तीन नमूने लिए। ये नमूने राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला, ईदगाह हिल्स, भोपाल में परीक्षण के लिए भेजे जाएंगे। परीक्षण के परिणाम आने के बाद खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।

खाद्य अनुज्ञप्ति के बिना संचालन पर होगी कार्रवाई:

खाद्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 31 का उल्लंघन करते हुए निरूपम शॉपिंग मॉल, होशंगाबाद रोड पर स्थित एम्बी वाइन शॉप को बिना खाद्य अनुज्ञप्ति के संचालित पाया गया। अभिहित अधिकारी श्री देवेन्द्र कुमार वर्मा के निर्देशानुसार, प्रतिष्ठान के भागीदारों के विरुद्ध प्रकरण माननीय सक्षम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के लिए भोपाल कलेक्टर के निर्देश पर की गई इस कार्रवाई से, शहर में खाद्य सुरक्षा को लेकर प्रशासन की प्रतिबद्धता स्पष्ट होती है। इस मामले में दोषियों के खिलाफ जल्द ही कानूनी कार्यवाही की जाएगी।

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