15 मार्च को मनाया जाएगा विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, उत्कृष्ट कार्य करने वालों को मिलेगा पुरस्कार
भोपाल। उपभोक्ताओं के अधिकारों को लेकर जागरूकता बढ़ाने और उपभोक्ता संरक्षण के क्षेत्र में कार्यरत व्यक्तियों एवं संगठनों को प्रोत्साहित करने के लिए हर साल 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष भी इस अवसर पर राज्य और संभाग स्तर पर पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे।
राज्य स्तरीय पुरस्कार: 1.11 लाख रुपये तक का सम्मान
उपभोक्ता संरक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले व्यक्तियों और संगठनों को राज्य स्तर पर तीन श्रेणियों में पुरस्कृत किया जाएगा:
1. प्रथम पुरस्कार: प्रशस्ति-पत्र सहित ₹1,11,000।
2. द्वितीय पुरस्कार: प्रशस्ति-पत्र सहित ₹51,000।
3. तृतीय पुरस्कार: प्रशस्ति-पत्र सहित ₹25,000।
संभाग स्तर पर भी दिए जाएंगे पुरस्कार
संभाग स्तर पर भी उपभोक्ता संरक्षण के क्षेत्र में सक्रिय व्यक्तियों और संगठनों को प्रोत्साहन स्वरूप पुरस्कृत किया जाएगा:
1. प्रथम पुरस्कार: प्रशस्ति-पत्र सहित ₹21,000।
2. द्वितीय पुरस्कार: प्रशस्ति-पत्र सहित ₹11,000।
3. तृतीय पुरस्कार: प्रशस्ति-पत्र सहित ₹5,000।
आवेदन प्रक्रिया और शर्तें
पात्रता: पुरस्कार के लिए वही व्यक्ति या संगठन आवेदन कर सकते हैं, जो उपभोक्ता हित संरक्षण और संवर्धन में सक्रिय हैं।
आवेदन का प्रारूप: आवेदन पत्र के मुख पृष्ठ पर “राज्य स्तरीय/संभाग स्तरीय पुरस्कार वर्ष 2024-25” स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिए।
आवेदन कहां करें: आवेदन पत्र जिला कलेक्टर या जिला आपूर्ति नियंत्रक अधिकारी के कार्यालय में 23 जनवरी 2025 तक जमा करना होगा।
दस्तावेज़:
कैलेण्डर वर्ष 2024 (1 जनवरी से 31 दिसंबर) के दौरान किए गए कार्यों की प्रमाणित रिपोर्ट।
प्रत्येक माह में हुई गतिविधियों का विस्तृत विवरण।
समय सीमा: निर्धारित समय के बाद आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
उद्देश्य
इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना और इस दिशा में कार्यरत संगठनों एवं व्यक्तियों को प्रोत्साहित करना है। यदि आप उपभोक्ता हित संरक्षण में कार्यरत हैं, तो इस अवसर का लाभ उठाएं और अपने कार्यों को मान्यता दिलाएं।
आवेदन की अंतिम तिथि: 23 जनवरी 2025।
पुरस्कार समारोह तिथि: 15 मार्च 2025।