भिंड: वाहनों की पार्किंग पर प्रतिबंध आदेश जारी

भिंड । भिंड के जिला दंडाधिकारी संजीव श्रीवास्तव ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत एक नया प्रतिबंध आदेश जारी किया है। इस आदेश के अनुसार, ग्वालियर-इटावा राष्ट्रीय राजमार्ग 719 पर चंबल नदी पर बने बरही पुल के शुरू होने से भारी वाहनों की आवाजाही में अत्यधिक वृद्धि हुई है। इससे निपटने के लिए, दबोहा मोड़ से भिंड बाईपास होते हुए पुराना आरटीओ बैरियर तक रोड के दोनों ओर वाणिज्यिक भारी वाहनों की पार्किंग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

जिला दंडाधिकारी ने कहा कि इस कदम का उद्देश्य भिंड नगर में शांति, सुरक्षा और सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाए रखना है। आदेश के तहत, कोई भी व्यक्ति इन निर्दिष्ट क्षेत्रों में वाणिज्यिक भारी या बड़े वाहनों की अनावश्यक पार्किंग नहीं कर सकेगा, और न ही ऐसा करने के लिए प्रेरित किया जा सकेगा। आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 और अन्य प्रासंगिक अधिनियमों के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

पुलिस अधीक्षक, जिला परिवहन अधिकारी, और खनिज अधिकारी इस आदेश को लागू करने के लिए जिम्मेदार होंगे। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

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