भोपाल: घरेलू गैस सिलेंडरों के दुरुपयोग पर खाद्य विभाग की सख्त कार्रवाई

भोपाल। कलेक्टर कौशलेन्द्र विक्रम सिंह के निर्देशानुसार, घरेलू गैस सिलेंडरों के दुरुपयोग को रोकने के लिए खाद्य विभाग द्वारा व्यापक अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत, 1 जनवरी 2024 से अब तक 72 व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के खिलाफ कार्रवाई की गई है।

कार्यवाही के आंकड़े

जप्त सामग्री:

1182 घरेलू गैस सिलेंडर

30 छोटे अमानक सिलेंडर

इलेक्ट्रॉनिक तौल कांटा, गैस अंतरण यंत्र और पंप मशीन


कुल मूल्य: ₹42,08,304


आज की कार्रवाई

खाद्य विभाग की टीम ने आज मेसर्स सारा गैस एजेंसी (एचपीसीएल), जहांगीराबाद, और करोंद चौराहा स्थित निम्न प्रतिष्ठानों पर छापेमारी की:

जय माँ काली नाश्ता घर

ठाकुर टी स्टाल

पंडित जी टी स्टाल

निहाल कैफ़े एंड रेस्टोरेंट


पाई गई अनियमितताएं:

1. गैस एजेंसी: स्टॉक से संबंधित गड़बड़ियां।


2. व्यवसायिक प्रतिष्ठान: घरेलू गैस सिलेंडरों (14.2 किलोग्राम) का व्यवसायिक उपयोग।



कानूनी कार्रवाई

इन मामलों में आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। खाद्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि दोषी पाए गए प्रतिष्ठानों पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

खास अपील

जनता से अनुरोध किया गया है कि घरेलू गैस सिलेंडरों का व्यवसायिक उपयोग करने से बचें और इस प्रकार की किसी भी अनियमितता की जानकारी खाद्य विभाग को तुरंत दें।

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