भोपाल। पुलिस आयुक्त हरिनारायणचारी मिश्र के आदेश का उल्लंघन करने पर पिपलानी और गोविंदपुरा थाना क्षेत्र में कई होटल और हॉस्टल संचालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है। इस कार्रवाई का उद्देश्य सुरक्षा प्रावधानों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करना था, ताकि किसी भी आपराधिक गतिविधि को रोका जा सके।
आदेश का उल्लंघन और कार्रवाई का विवरण:
पुलिस आयुक्त द्वारा जारी आदेश के अनुसार, सभी होटल और हॉस्टल संचालकों को अपने परिसर में ठहरने वाले व्यक्तियों का पूरा विवरण निर्धारित प्रारूप में थाने पर अनिवार्य रूप से जमा करना था। साथ ही, मेहमानों और किरायेदारों की जानकारी को रजिस्टर में दर्ज कर थाने को रिपोर्ट करना था। इस आदेश की अवहेलना करने पर पिपलानी और गोविंदपुरा थाना क्षेत्र में कार्रवाई की गई।
थाना पिपलानी:
पिपलानी थाना प्रभारी द्वारा किए गए निरीक्षण के दौरान पाया गया कि “शौर्य बॉयज़ हॉस्टल” (प्रकाश नगर, अयोध्या बायपास) और “ड्रीम इन होटल” (इन्द्रपुरी) ने किरायेदारों की जानकारी थाने में जमा नहीं की थी। यह पुलिस आयुक्त के आदेश का स्पष्ट उल्लंघन था। तदनुसार, हॉस्टल संचालक पुष्पेन्द्र कुशवाह और होटल स्वामी के खिलाफ भारतीय सुरक्षा संहिता की धारा 223 के तहत मामला दर्ज किया गया।
थाना गोविंदपुरा:
गोविंदपुरा थाना क्षेत्र में भी पुलिस ने सघन अभियान चलाया।
- स्वास्तिक छात्रावास, गौतम नगर: यहां संचालक अतुल खरे द्वारा ठहरने वाले छात्रों की जानकारी थाने में जमा नहीं की गई थी। इसके चलते उनके खिलाफ धारा 35(2) बीएनएसएस के तहत मामला दर्ज किया गया।
- उन्नति गर्ल्स हॉस्टल: जांच के दौरान, संचालक मोहन सिंह ठाकुर ने भी आदेश का पालन नहीं किया। उनके खिलाफ धारा 35(2) बीएनएसएस के तहत मामला दर्ज कर लिया गया।
महिला सुरक्षा पर विशेष अभियान:
इसके अलावा, वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर महिलाओं के विरुद्ध अपराधों में लिप्त आरोपियों के खिलाफ भी विशेष अभियान चलाया गया। इस अभियान के तहत पंजीकृत 15 मामलों के आरोपियों के विरुद्ध धारा 126 और 135 बीएनएसएस के तहत प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई।
महत्वपूर्ण भूमिका: इस पूरी कार्रवाई में थाना पिपलानी प्रभारी अनुराग लाल और थाना गोविंदपुरा प्रभारी अवधेश तौमर ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनका कहना है कि भोपाल पुलिस द्वारा जारी सुरक्षा संबंधी नियमों का उल्लंघन किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
भोपाल पुलिस की इस सख्ती से होटल और हॉस्टल संचालकों को चेतावनी दी गई है कि वे सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करें, अन्यथा उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।