नई दिल्ली । वरिष्ठ वकील **कपिल सिब्बल** ने **कोलकाता आरजी कर अस्पताल** मामले में **सुप्रीम कोर्ट** की कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग पर कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि इस मामले की लाइव स्ट्रीमिंग से पिछले **पांच दशकों में बनी प्रतिष्ठा** को नुकसान पहुंच सकता है।
हालांकि, **सुप्रीम कोर्ट** के **मुख्य न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़** ने लाइव स्ट्रीमिंग रोकने से इनकार कर दिया। उनका स्पष्ट मत था कि **”कोर्ट का काम पूरी पारदर्शिता के साथ होता है”** और इसलिए कार्यवाही को लाइव स्ट्रीम करने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए।
इस मामले पर सिब्बल की टिप्पणी और अदालत की प्रतिक्रिया ने कानूनी जगत में खासा ध्यान आकर्षित किया है।