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बुढ़वा मंगल: 16 सितम्बर से भिण्ड जिले में भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित, प्रशासन ने जारी किया आदेश

भिण्ड। आगामी बुढ़वा मंगल के अवसर पर जिले में श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के मद्देनज़र, भिण्ड जिला प्रशासन ने भारी वाहनों के आवागमन पर सख्त प्रतिबंध लागू कर दिया है। जिला दंडाधिकारी संजीव श्रीवास्तव ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत 16 सितम्बर 2024 दोपहर 2 बजे से 17 सितम्बर 2024 दोपहर 2 बजे तक भिण्ड जिले के प्रमुख मार्गों पर रेत-गिट्टी से लदे बड़े वाहनों की आवाजाही और पार्किंग पर रोक लगाई है।

इस प्रतिबंध के तहत भिण्ड-मेहगांव-मालनपुर, गोरमी-मौ, भिण्ड-अमायन-मौ, गोहद-झांकरी-मौ और लहार-अमायन-मौ मार्गों पर किसी भी बड़े वाहन की अनावश्यक पार्किंग या आवागमन नहीं हो सकेगा। यह कदम बुढ़वा मंगल पर दंदरौआ धाम में हनुमान जी के दर्शन के लिए अनुमानित 5 लाख श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए उठाया गया है, जो मुख्य रूप से इन मार्गों का उपयोग करेंगे।

प्रशासन ने इन मार्गों पर बड़े वाहनों की आवाजाही से संभावित दुर्घटनाओं और यातायात अवरोध की आशंका को ध्यान में रखते हुए यह प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। इस दौरान, पुलिस अधीक्षक और परिवहन अधिकारियों को इस आदेश का सख्ती से पालन करवाने का निर्देश दिया गया है।

इस आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 और अन्य कानूनों के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।

**श्रद्धालुओं की सुरक्षा प्राथमिकता** 
दंदरौआ धाम में हर साल बुढ़वा मंगल पर लाखों श्रद्धालु जुटते हैं। मुख्य मार्गों पर बड़े वाहनों के आवागमन से होने वाली दुर्घटनाओं और भीड़ को संभालने में आने वाली मुश्किलों को देखते हुए प्रशासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है।

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