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डोंडाचूरा रखने वाले बाप-बेटे और ड्राइवर को हुई 14-14 साल की सजा, 1-1 लाख का जुर्माना

भोपाल: जिला अभियोजन अधिकारी कार्यालय, भोपाल द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, आज दिनांक 25/07/2024 को न्यायालय प्रशांत शुक्ला, विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट, भोपाल ने विशेष प्रकरण क्रमांक 2/2018 थाना ईटखेड़ी, भोपाल के अपराध क्रमांक 126/2017 के आरोपी बाबू खां, रईस खां (बेटे) और शांतिलाल को धारा 8/15 एनडीपीएस अधिनियम में दोषी पाते हुए 14-14 वर्ष के सश्रम कारावास और 1-1 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। इस मामले में शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक विक्रम सिंह और नीरेंद्र शर्मा ने पैरवी की।

घटना का संक्षिप्त विवरण:
दिनांक 18/10/17 को थाना ईटखेड़ी के प्रभारी चैन सिंह रघुवंशी को मुखबिर से सूचना मिली थी कि बाबू खां, रईस खां और शांतिलाल परेवाखेड़ा के जैन गोदाम में मादक पदार्थ डोंडाचूरा रखे हुए हैं। तात्कालीन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक समीर यादव की अनुमति लेकर चैन सिंह रघुवंशी अपनी टीम और 2 नायब तहसीलदारों के साथ गोदाम पर पहुंचे। निरीक्षण करने पर 4 स्थानों पर प्लास्टिक की बोरियों में डोंडाचूरा का पाउडर और मूंगफली के छिलके पाए गए। मौके पर ही तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर माल को सील किया गया और नमूने जांच हेतु आरएफएसएल, भोपाल भेजे गए, जहां डोंडाचूरा की पुष्टि हुई।

विशेष प्रकरण की पैरवी:
अभियोजन ने न्यायालय में 12 साक्ष्यों की साक्ष्य कराई और जिला अभियोजन अधिकारी राजेंद्र उपाध्याय के निर्देशन में विशेष लोक अभियोजक द्वारा प्रस्तुत तर्कों और दस्तावेजों के आधार पर न्यायालय ने आरोपियों को दोषी करार दिया।

नायब तहसीलदार बने गवाह:
मुखबिर से मिली सूचना के अनुसार, आरोपी बड़े प्रभावशाली व्यक्ति थे। सामान्य गवाह न्यायालय में पलट सकते थे, इसलिए नायब तहसीलदार भोपाल को साक्षी बनाया गया।

पुलिस की तीन दिन की कार्यवाही:
पुलिस ने गोदाम पर तीन दिन तक कार्रवाई की, जिसमें 593 बोरियों का कुल वजन 175 क्विंटल डोंडाचूरा और 187 बोरियों का वजन 112 क्विंटल मूंगफली के छिलकों का था।

व्यापार की अनोखी चाल:
जांच के दौरान पाया गया कि आरोपी डोंडाचूरा के साथ मूंगफली के छिलके पीसकर बेचने का व्यापार करते थे, जिससे कम समय में अधिक पैसा कमा सकें।

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