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जबलपुर हाईकोर्ट का अहम फैसला: पुलिस थानों में मंदिर निर्माण पर रोक, राज्य सरकार से मांगा जवाब

जबलपुर हाईकोर्ट ने प्रदेश के पुलिस थानों में मंदिर निर्माण को लेकर एक जनहित याचिका पर बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने आदेश दिया है कि मध्य प्रदेश के किसी भी पुलिस थाने की शासकीय जमीन पर मंदिर का निर्माण नहीं होगा। इस संबंध में हाईकोर्ट ने राज्य के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक (DGP) को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

हाईकोर्ट ने सवाल उठाया कि आखिर किस आदेश के तहत थानों की सरकारी जमीन पर मंदिर बनाए जा रहे हैं? अदालत ने इस मुद्दे पर 19 नवंबर को अगली सुनवाई तय की है, जहां सरकार से इस पर विस्तृत स्पष्टीकरण देने को कहा गया है।

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