जबलपुर । मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड द्वारा ऐतिहासिक स्मारकों पर किए गए दावे को खारिज कर दिया है। न्यायालय ने अपने फैसले में कहा, “ताजमहल को वक्फ संपत्ति क्यों नहीं माना जाए? कल आप कह सकते हैं कि पूरा भारत वक्फ संपत्ति है।”
न्यायालय ने वक्फ बोर्ड के उस फैसले को भी निरस्त कर दिया जिसमें 4.448 हेक्टेयर में फैले बुरहानपुर किले को वक्फ संपत्ति बताया गया था। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि “मध्य प्रदेश में मुगल काल की तीन संपत्तियों पर मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड का कोई अधिकार नहीं है।”
जस्टिस गुरपाल सिंह अहलूवालिया ने वक्फ बोर्ड के दावे पर नाराजगी व्यक्त की।
*[मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का फैसला: वक्फ बोर्ड के ऐतिहासिक स्मारकों पर दावे खारिज]*