पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को फर्जी निकाह केस में इस्लामाबाद कोर्ट ने रिहा करने का आदेश दिया

इस्लामाबाद: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को फर्जी निकाह केस में इस्लामाबाद कोर्ट ने शनिवार को रिहा करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि उन्हें तुरंत रिहा किया जाए। इमरान खान एक साल से जेल में बंद थे और इस आदेश के बाद उनकी रिहाई हो सकती है। उनकी पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) के चेयरमैन गौहर खान ने इस फैसले को देश की जीत बताया है।

एक साल बाद जेल से रिहाई की उम्मीद

इमरान खान 350 दिनों से रावलपिंडी की अदियाला जेल में हैं। उन्हें 5 अगस्त, 2023 को तोशाखाना केस में दोषी करार दिया गया था और इस्लामाबाद के जमान पार्क स्थित उनके घर से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। इसके बाद 30 जनवरी, 2024 को साइफर केस में 10 साल की सजा सुनाई गई थी। फिर फर्जी निकाह केस (इद्दत केस) में उन्हें और बुशरा बीबी को ट्रॉयल कोर्ट ने 7 साल की सजा सुनाई थी।

हाईकोर्ट के फैसले के बाद राहत

बाद में इमरान खान को इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने तोशाखाना केस और साइफर केस में बरी कर दिया था, लेकिन वे इद्दत मामले में जेल में बंद थे। इस फैसले के बाद इमरान खान की रिहाई की संभावनाएं बढ़ गई हैं और वे एक साल बाद जेल से बाहर आ सकते हैं।

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